अमरोहा, जुलाई 19 -- Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने डिडौली क्षेत्र निवासी दोषी को दो साल चार महीने आठ दिन जेल की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने डिडौली क्षेत्र के गांव ब्राह्मणों वाली मढैया निवासी मुखिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। 15 फरवरी 2024 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय की अदालत में विचाराधीन थी। शनिवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन किया। जिनके आधार पर मुखिया को दोषी करार देते हुए उसे दो साल चार महीने आठ दिन जेल की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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