अमरोहा, अगस्त 2 -- Amroha News: गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने चार दो​षियों चार-चार साल कैद की सुनाई। दोषियों पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में चारों जमानत पर थे। जानकारी के मुताबिक दो साल पूर्व बछरायूं थाना क्षेत्र के मोहल्ला बकाबाद निवासी ताबिश ने मोहल्ले के ही रहने वाले असलम, मोहम्मद यूसुफ, आसिफ व शोएब उर्फ शब्लु के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया था। बाद में सभी को जमानत पर रिहाई मिल गई थी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में विचाराधीन थी। यह भी पढ़ें- हार्ट अटैक को कत्ल समझ बैठी पुलिस, 3 साल तक 5 बेगुनाह झेलते रहे हत्यारे का दाग, कोर्ट ने किया बरी अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता महाव...