Amroha News: कोर्ट से : गैंगस्टर एक्ट के 18 साल पुराने मामले में दिल्ली के दोषी को पांच साल की जेल
अमरोहा, अगस्त 17 -- Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने दिल्ली निवासी ललित यादव को दोषी करार दिया। एडीजे द्वितीय की अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार, रजबपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने 10 अप्रैल 2008 को ललित यादव निवासी अहिंसालय, पालम कॉलोनी, दिल्ली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। बाद में न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रहा। मामले की सुनवाई करीब 18 वर्षों तक चली। शुक्रवार को एडीजे द्वितीय की अदालत में प्रकरण की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.