अमरोहा, अगस्त 11 -- Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। बीमा कंपनी ने चोरी हुए ट्रक का क्लेम खारिज कर दिया। वाद की सुनवाई में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को ट्रक की कीमत 3.80 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।मंडी धनौरा के मोहल्ला कंचन बाजार निवासी फरमान ने 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक अपने ट्रक का एक इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। बीमा राशि 3.80 लाख रुपये थी। 22 जनवरी 2021 की रात उन्होंने ट्रक को घर से करीब 50-60 मीटर की दूरी पर खड़ा किया था। सुबह करीब सात बजे ट्रक वहां से गायब मिला। फरमान ने तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को ट्रक चोरी की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी से शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो...