अंबेडकर नगर, अगस्त 13 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने चोरी के गिरोह से जुड़े एक सदस्य को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित करते हुए दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जलालपुर थाने में वर्ष-1997 में गौरा कमाल निवासी रामनयन पुत्र रामपलट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी थाने में ही वर्ष-2006 में दर्ज मारपीट के अपराध में सम्मनपुर थाना क्षेत्र के हजपुरा निवासी मो. आजम पुत्र अख्तर हुसैन के जुर्म स्वीकार करने पर सीजेएम ने चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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