अंबेडकर नगर, अक्टूबर 10 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। उपभोक्ता की सेवा में कमी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष दयाराम एवं सदस्या किरन ने दुकानदार को दोषी ठहराते हुए नया प्रिन्टर न देने की दशा में प्रिन्टर का मूल्य मय छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। मामला चार वर्ष पूर्व नगर के सिटी कम्प्यूटर का है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आठ जनवरी 2018 को अकबरपुर तहसील क्षेत्र के खरगपुर निवासी भगौती सिंह पुत्र सती प्रसाद सिंह ने परिवाद दायर कर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पतौना के शाखा प्रबंधक को विपक्षी संख्या एक एवं रिलायंश जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रिलायंश सेन्टर साउथ विंग 44 फ्लोर ऑफ बेस्टेन एक्सप्रेस सांताक्रूज ईस्ट मुम्बई को विपक्षी संख्या दो बनाया। विपक्षी संख्या एक ने योजन...