Ambedkar Nagar News: युवती से दुराचार में दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 26 हजार जुर्माना
अंबेडकर नगर, सितम्बर 7 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ दुराचार करने के चर्चित मामले में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित प्रथम परविन्द कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए 26 हजार जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने दोषी पर अधिरोपित अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया। मामला तीन वर्ष पूर्व जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र निवासनी युवती के साथ गणेसर के पूरवा मंगुराडिला निवासी बृजेश उर्फ विजय पुत्र राममिलन 10 फरवरी 2022 को अपने बहन कंचन के यहां बुलाकर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के साथ अश्लील वीडियो बनाया। यह भी पढ़ें- युवती से दुष्कर्म और ब्लैम...
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