अंबेडकर नगर, जुलाई 4 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने मारपीट के मामले में आरोपी जलालपुर निवासी सुहेल पुत्र अकील को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ढाई हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के विरुद्ध जलालपुर थाने में वर्ष-1997 में मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

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