अल्मोड़ा, अक्टूबर 17 -- Almora News: अल्मोड़ा। हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा नगर निगम की ओर से बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए एक कॉस्मेटिक दुकान को खाली कराने और उसे सील करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगम को आगामी चौबीस घंटे के भीतर दुकान को डी-सील कर उसका कब्जा वापस याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश जारी किया है। अधिवक्ता अजय जोशी ने बताया कि याचिकाकर्ता मोहम्मद सईद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बताया कि संबंधित दुकान पिछले 40 वर्षों से मोहम्मद सईद को आवंटित थी, जहां वह सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय चला रहे थे। नगर निगम अल्मोड़ा ने बिना किसी पूर्व सूचना या विधिक प्रक्रिया के अचानक आठ अक्तूबर को दुकान खाली करने का एकतरफा फरमान जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से एक आंतरिक पत्र पेश किया, जि...