अल्मोड़ा, अक्टूबर 19 -- Almora News: अल्मोड़ा। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष सुशील साह ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी नए आदेश को लेकर पान मसाला कारोबारियों के बीच फैले भ्रम को दूर किया है। उन्होंने व्यापारियों से बिना तंबाकू और निकोटिन वाले पान मसाले की बिक्री पर न घबराने की अपील की है। जिलाध्यक्ष के मुताबिक नियमों के तहत केवल तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा या प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर ही रोक लगाई गई है। बाजार में बिना तंबाकू वाले पान मसाले की बिक्री पूरी तरह वैधानिक स्थिति के अंतर्गत आती है। जिलाध्यक्ष सुशील साह ने कहा कि बाजार में कार्रवाई करने से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नियमों की पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।संगठन ने जिला प्रशासन से अप...