अल्मोड़ा, अगस्त 18 -- Almora News: अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत ने अदालत ने पीएनबी द्वाराहाट शाखा से जुड़े चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऋण की बकाया रकम न चुकाने और चेक बाउंस में अभियुक्त को छह माह के साधारण कारावास की सजा व 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला विवरण अधिवक्ता मनोज कुमार पंत ने बताया कि मामला जुलाई 2020 का है। परिवादी पीएनबी शाखा द्वाराहाट के प्रबंधक जीशान खान ने न्यायालय में वाद दायर किया था। कहना था कि ग्राम सलना द्वाराहाट निवासी गणेश सिंह दो जुलाई 2020 को बैंक से अपनी 'अधिकारी डेयरी' के लिए 135000 रुपये का व्यावसायिक ऋण लिया था। किश्तें नियमित रूप से जमा न होने के कारण चार मई 2022 को बैंक ने इस ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया। इसके बाद देनदारी के एवज में अभियुक्त ने बैंक...