Almora News: चेक बाउंस के आरोपी को छह माह का कारावास
अल्मोड़ा, अगस्त 17 -- Almora News: अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत ने पीएनबी द्वाराहाट की शाखा से जुड़े चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लोन की रकम न चुकाने और चेक अनादरित होने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 295000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अधिवक्ता मनोज कुमार पन्त ने बताया कि परिवादी शाखा प्रबन्धक जीशान खान ने न्यायालय में वाद दायर किया था। कहना था कि ग्राम सलना द्वाराहाट निवासी गणेश सिंह ने छह सितंबर 2016 को बैंक से 6,00000 रुपये का व्यावसायिक डेयरी ऋण लिया था। किश्तें नियमित न आने के कारण चार मई 2022 को खाता एनपीए हो गया। ऋण अदायगी के लिए अभियुक्त ने 283201 रुपये का चेक दिया, जो 29 नवंबर 2024 को बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने रुपये व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.