अल्मोड़ा, अक्टूबर 22 -- Almora News: अल्मोड़ा। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर अब संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम की ओर से शहर में एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तीन महीने से अधिक आयु के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अविलम्ब निगम कार्यालय में कराया जाए। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए पशु स्वामी को अपना आधार कार्ड, कुत्ते का अनिवार्य रेबीज रोधी वैक्सीन प्रमाण पत्र और दो सौ रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। इस पंजीकरण की वैधता प्रत्येक वर्ष इकतीस मार्च तक ही मान्य होगी। इसके बाद प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में दो...