Aligarh News: रेस्टोरेंट, भोजनालयों को भी लेनी होगी फायर एनओसी, एफएसएसएआइ लाइसेंस
अलीगढ़, जुलाई 2 -- Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ हादसे के बाद अलीगढ़ में की जा रही कार्रवाई के बीच गुरूवार को गठित की गई संयुक्त जांच समिति द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई। जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय को फायर एनओसी व एफएसएसएआई लाइसेंस लेना होगा। वहीं पेट्रोल पंप व गैस प्रतिष्ठानों को पीईएसओ के मानकों के अनुरूप संचालन करना होगा जिले में पहली बार अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए), अग्निशमन विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग व अन्य संबंधित विभागों के नियमों को समाहित करते हुए संयुक्त गाइडलाइन तैयार की गई है। अब लोगों को अलग-अलग विभागों के नियम समझने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह भी पढ़ें- Noida News: व्यावसायिक इमारतों में आग से सुरक्षा के उपायों की जांच शुरू निर्माण नियम गाइडलाइन के अनुसार ...
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