अलीगढ़, सितम्बर 22 -- Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। मण्डल स्तरीय अधिकारी अब बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मंगलवार को कमिश्नर ओपी आर्य ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति, स्वीकृति के बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यह व्यवस्था रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों की अवधि में भी अनिवार्य रूप से प्रभावी रहेगी। कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश आचरण नियमावली, 1956 के मूल नियम-3 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4, अध्याय-10 में वर्णित अवकाश संबंधी प्रावधानों के क्रम में निर्देशित किया है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो, तो उसे नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित पाए जाने की...