अलीगढ़, जुलाई 7 -- Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिना पूर्व सूचना के बिजली काटने व बकाया जमा करने के बावजूद बिजली न जोड़ने को लेकर डाली गई याचिका पर सोमवार को सीजेएम न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें एक तरफ शासन के मुख्य सचिव से तलब की गई रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई है, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने कूटरचित विद्युत बिल बनाकर अदालत के समक्ष पेश कर दिया। इस पर अधिवक्ता ने कूटरचना के आरोपों में एक और वाद दायर किया है। इसमें भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों मामलों की सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र निवासी दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट अनूप कौ​शिक की ओर से छह अप्रैल को याचिका दायर की गई थी। इसमें द​क्षिणांचल पावर कारपोरेशेन के चेयरमैन, प्रबंध ​निदेशक,...