अलीगढ़, अक्टूबर 9 -- Aligarh News: अलीगढ़। चंडौस क्षेत्र में छह साल पहले महिला की दहेज हत्या के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दोषी पति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि मामले में अरुण कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसने अपनी बहन पूजा की शादी दो दिसंबर 2019 को गभाना क्षेत्र के गांव जामुनका निवासी हरीश के साथ की थी। दहेज में चेन व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। 14 अक्टूबर 2020 को रात में पूजा के साथ पहले मारपीट की गई। यह भी पढ़ें- Auraiya News: दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष का कठोर कारावास फिर उसे मारकर फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने महिला के पति हरीश, सास व ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों ...