अलीगढ़, सितम्बर 22 -- Aligarh News: अलीगढ़। आगामी पर्वों, विभिन्न परीक्षाओं एवं संवेदनशील परिस्थितियों के दृष्टिगत डीएम अविनाश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले में 18 सितंबर से 16 नवंबर तक प्रभावी रहने वाला आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अफवाह, भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार, भड़काऊ भाषण, साम्प्रदायिक एवं उत्तेजनात्मक नारों व शांति-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों व भवनों की छतों पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतल, लोहे की सरिया एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं एकत्रित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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