आगरा, जुलाई 8 -- Agra News: चांदी व्यवसायी से एक करोड़ 12 लाख 65 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपित पराग जैसवाल निवासी गादर वाला जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने तर्क दिए। मनीष गुप्ता चांदी व्यवसायी ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि युवती के नाम से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई थी। उसने रकम दोगनी करने का लाचल देकर उनके साथ करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की। थाना साइबर क्राइम की टीम ने आरोपित को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर 18 अप्रैल को जेल भेजा था।

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