आगरा, अक्टूबर 30 -- Agra News: शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने साक्ष्यों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर आरोपित सचिन निवासी शाहगंज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं, उसके पिता ज्ञान सिंह, मां और भाई सुनील कुमार को गाली-गलौज और धमकी के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वादिया ने 19 फरवरी 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि सचिन उसे घुमाने के बहाने 30 सितंबर 2021 को ले गया। इसके बाद लखनऊ, कानपुर और भिवाड़ी (राजस्थान) में शादी का झांसा देकर साढ़े तीन माह तक दुराचार किया। शादी का दबाव बनाने पर सचिन और उसके परिजनों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांच अप्रैल 2022 को आरोपपत्र दाखि...