आगरा, अक्टूबर 9 -- Agra News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव कुमार ने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को आदेश दिया कि वादी से कार वापस लेकर उसकी रकम के रूप में 8.30 लाख रुपये दें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 1.25 लाख अलग से अदा करें। वादी अक्षय कुमार निवासी पथौली थाना शाहगंज ने आयोग में विपक्षी कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया। आरोप लगाया था कि दस जुलाई 2024 को उन्होंने कल्यान हुंडई सिकंदरा से एक कार खरीदी थी। 26 मार्च 2025 को वह कार द्वारा हरियाणा गए थे। रोहतक में सड़क हादसे के दौरान कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय कार के एअर बैग नहीं खुले। जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय कार के एअर बैग का न खुलना निर्माता कंपनी की लापरवाही माना। बाद में क्षतिग्रस्त कार ...