आगरा, अक्टूबर 22 -- Agra News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अमांपुर में युवती के साथ हुई दुष्कृत्य के मामले में दोषी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध युवक को 20 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अमांपुर पुलिस के अनुसार पीड़ित पिता ने थाना में लिखाई रिपोर्ट में कहा कि उसकी 19 वर्षीय बेटी गत दो अप्रैल 2022 की मध्यरात्रि शौच के लिए गई थी। उसी समय आरोपी संजू उर्फ संजीव बेटी का हाथ पकड़कर उसके घेर में ले गया। संजू ने युवती के साथ जबरन दुष्कृत्य किया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद संजू के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों क...