आगरा, अगस्त 8 -- Agra News: युवक की हत्या के मामले में आरोपित राहुल राहुल राठौर निवासी दिगनेर ताजगंज को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वादी नजाकत हुसैन ने थाना रकाबगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभिजीत उर्फ डैनी चित्तोड़ राजस्थान का रहने वाला था। वह अक्सर उसके पास आता जाता रहता था। वह कबाड़ा एकत्रित कर बेचकर अपना गुजारा करता था। रेलवे स्टेशन आगरा फोर्ट के सामने पार्क में रहता था। उसकी 14-15 मार्च 2018 की रात हत्या कर अज्ञात व्यक्ति ने उसकी लाश को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। उधर, आरोपित की ओर से कहा कि उसे झूठा फंसाया गया...