आगरा, जुलाई 17 -- Agra News: बाइक सवार बदमाशों द्वारा मोबाइल छीनने के 10 साल पुराने मामले में आरोपी आकाश निवासी नाला काजीपाड़ा थाना रकाबगंज को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी मुरारीलाल निवासी सुल्तानपुरा ने थाना सदर बाजार में 16 जून 2016 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अज्ञात मोटर साइकिल सवार दो बदमाश उसका सैमसंग कंपनी का मोबाइल छीन कर भाग गए। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट के आरोप में 17 जून 2016 को मुकदमा दर्ज किया। 19 जून 2016 को घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आकाश समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन, एक मोटर साइ...