आगरा, सितम्बर 21 -- Agra News: मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में आरोपित दंपत्ति, उसकी पुत्री एवं पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आठ कन्हैया जी ने आरोपित शकील आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष एत्मादुद्दौला को दिए। अब्बास नगर एत्मादुद्दौला निवासी जरीना ने अधिवक्ता कृष्ण गोपाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया था कि उसके पति रफीक 21 जुलाई 26 की रात्रि अपने कारखाने से घर आ रहे थे। उसी दौरान विपक्षी ने शराब के नशे में गाली गलौज की। विरोध पर उनके साथ मारपीट की। वादिया द्वारा दूसरे दिन विपक्षी के घर जाने पर विपक्षी उसकी पत्नी, पुत्री एवं पुत्रों ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई। थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर ...