आगरा, जुलाई 24 -- Agra News: मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, गाली गलौज एवं धमकी के आरोप में आरोपित दो महिला समेत छह आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर जिला जज अमित कुमार यादव ने आरोपियों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी आपराधिक गतिविधि मे लिप्त नहीं होंगे एवं उनके द्वारा सदाचार एवं परिशांति बनाए रखी जाएगी। वादिया सुमन जुरैल निवासी बुर्ज पेंट खेरा ने थाना खंदौली पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि दो नवंबर 2023 को उसके पति खेत पर गए थे। आरोपियों द्वारा वादी के आलू के खेत से ट्रैक्टर निकालने का विरोध करने पर आरोपियों ने वादिया के पति से गाली गलौज, मारपीट की। सूचना पर वादिया एवं उसके बेटे मौके पर पहुंचे। तभी आरोपियों ने लाठी, डंडे व फावड़े से प्रहार कर उन्हें गं...