आगरा, अक्टूबर 10 -- Agra News: महिला से दुष्कर्म समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपी सहदेव निवासी गांव बिरहरु थाना सैंया को अदालत ने दोषी पाया। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी को दस साल के कारावास एवं 19 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने वादी, पीड़िता, विवेचक समेत पांच गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि सहदेव बिचपुरी स्थित कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। जुलाई 2013 में उनके घर रहने लगा। खाना भी वहीं खाता था। वादी कोचिंग के काम से अक्सर घर से बाहर रहता था। सहदेव ने इस बात का फायदा उठा जुलाई 2015 में उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर बच्चों सहित जान से मारने की धमकी दी। पत्नी ने इसी डर से किसी को भी नहीं बता...