आगरा, अक्टूबर 15 -- Agra News: बिना लाइसेंस दवा बेचने के 15 साल पुराने मामले में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी दिनेश कुमार निवासी मोहल्ला कोटला गली थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम) राजीव कुमार पालीवाल ने उसे तीन साल कारावास एवं एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी एसपी सिन्हा ने वादी औषधि निरीक्षक पूरण चन्द,सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक विक्रम सिंह तोमर, डॉ. राजेंद्र सिंह समेत तीन गवाह और अहम साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।वादी तत्कालीन औषधि निरीक्षक पूरण चंद्र ने सीएमओ के निर्देश पर थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 12 जुलाई 2011 को अन्य अधिकारियों एवं पुलिस फोर्स के साथ सर्वेश ड्रग स्टोर पर छापामार आरोपी दिनेश कुमार को दवा विक्रय करते...