आगरा, अक्टूबर 16 -- Agra News: बलवा, मारपीट समेत अन्य आरोप में पांच आरोपियों को राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक विक्रम ने आरोपित प्रदीप, शिवम, दीपक, सोनू आदि निवासीगण सदर बाजार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादिया सावित्री देवी निवासी टीला नंद राम ने थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि 16 अक्तूबर 20 की शाम आरोपित सोनू, शिवम आदि ने उसके घर में घुस गालीगलौज एवं मारपीट कर वादिया को घायल कर दिया। वादिया की पुत्रवधू द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपियों ने उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में वादिया, उसके पति एवं पुत्रवधू की गवाही हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिए कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, वादिया एवं उसकी पुत्रवधू का पत्...