आगरा, अक्टूबर 16 -- Agra News: पॉलिसी परिपक्व होने पर बीमा कंपनी ने पूरा भुगतान नहीं किया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने कंपनी से ब्याज और क्षतिपूर्ति सहित 1.86 लाख रुपये चेक जमा कराकर पीड़िता को सौंपा। वादिया अंजलि जैन निवासी कमला नगर ने 26 सितंबर, 2003 को एलआईसी से 20 साल की अवधि वाली बीमा पॉलिसी ली थी। पांच लाख रुपये की बीमित राशि वाली इस पॉलिसी के लिए वह हर साल 31,986 रुपये प्रीमियम जमा करती थी। वर्ष 2023 में पॉलिसी परिपक्व हुई तो उन्हें 12 लाख रुपये मिले। उनके पति ने भी इसी तरह की पॉलिसी ली थी। उनकी पॉलिसी पर 13,45,620 रुपये का भुगतान किया गया था। विपक्षी एलआईसी की ओर से कहा कि पॉलिसी की शर्तो के अनुसार संपूर्ण धनराशि का भुगतान न करके किसी भी प...