आगरा, अगस्त 27 -- Agra News: पशु चोरी एवं बरामदगी के 28 साल पुराने मामले में आरोपित किशन निवासी सदर को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन पक्ष मात्र एक गवाह को ही कोर्ट में पेश कर सका। वहीं आरोपित की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी चंद्रमोहन निवासी मोहल्ला कुतलूपुर ईदगाह ने थाना रकाबगंज में दो मई 1998 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुतलूपुर पुलिया के पास उसके पशु (सूअर) चर रहे थे। दोपहर को ऑटो से आए तीन व्यक्ति उसका पशु चुरा ऑटो में डालने लगे तो उसकी चीख सुन मौके पर आए वादी एवं मोहल्ले के लोगों ने घेराबंदी कर चोरों को पशु लदे ऑटो सहित पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। उक्त मामले में आरोपित किशन, मोती एवं संजीव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। संजीव की मुकदमे के ...