आगरा, जुलाई 5 -- Agra News: आगरा। थाना डौकी में दर्ज लूट के मामले में न्यायालय ने नगला छउवा ,एत्माद्दौला निवासी आशीष कुशवाह को दोषी माना है।अपर जिला जज तृतीय ने उसे 3 वर्ष कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने तर्क दिए आरोपी ने 24 जनवरी 2019 को डौकी थाना क्षेत्र में युवक से मोबाइल,डेबिट कार्ड और 2500 रुपये छीने थे। उसी डेबिट कार्ड से 47 हजार रुपये भी निकाल लिए थे।

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