आगरा, सितम्बर 21 -- Agra News: अपहरण, दुराचार, धमकी एवं आईटी ऐक्ट के मामले में पीड़िता समेत गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और मुकर गए। अदालत ने आरोपित राजा उर्फ टीटू निवासी रामगढ़ जिला फिरोजाबाद को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादिया ने तीन अप्रैल 24 को पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह कुछ दिन अपनी ननिहाल फिरोजाबाद रही थी। वहां पर उसकी मां के फूफा भी रहते हैं। उनका रिश्तेदार (आरोपित) उसे घुमाने के बहाने से पांच मार्च 24 को ऑटो में बैठा अपने रिश्तेदार के घर ले गया। वहां उसके साथ जबरन दुराचार किया। आरोपित द्वारा उसे वहां तीन दिन रखा। कुछ दिन बाद आरोपित ने उसके घर आकर फिर से ले जाकर गलत कार्य किया। आरोपित द्वारा अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से पीड़िता की अश्लील वीडियो व फोटो भी वायरल कर दी। थाना सैंया में म...