आगरा, अक्टूबर 3 -- Agra News: दुराचार के सात साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) नीरज श्रीवास्वत ने आरोपी मोहन को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने तर्क दिए कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का एवं महिलाओं के प्रति भय का वातावरण उत्पन्न करने वाला है। आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिए जाने की मांग की गई। यह मामला थाना एत्माद्दौला का है। वादिनी ने तहरीर देते हुए कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मोहन के पास उसके शादी के पहले कुछ फोटो और वीडियो हैं। अब वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी ने वादिनी का शारीरिक शोषण भी किया। पुलिस ने विववेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन ने पीड़िता, डॉक्ट...