Agra News: जेवरों की पहचान न होने पर आरोपियों को मिली जमानत
आगरा, अगस्त 31 -- Agra News: अपर सत्र न्यायाधीश मदन मोहन ने चोरी के आरोपियों रजनीकांत व विजय की जमानत अर्जियां मंजूर कर ली हैं। आरोपियां की ओर से अधिवक्ता राजकुमार व आरती शर्मा ने तर्क दिए कि स्वतंत्र गवाहों ने आरोपियों को चोरी करते हुए नहीं देखा है। आरोपियों से दर्शित बरामदगी फर्जी है। रिपोर्ट देरी से लिखाई गई है। वादिया जेवरों की पहचान नहीं कर सकी है। यह मामला थाना सदर का है। वादिया 17 जून 2026 की रात को घर में अकेली थी। अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसकर नकद राशि और सोने, चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। पांच जुलाई को पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया।
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