आगरा, अगस्त 13 -- Agra News: थाना सिकन्दरपुर वैश्य क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपियों को भुगतना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक थाना सिकन्दरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव टिकुरी में वर्ष 2023 में हुई घटना के मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दो नामजद आरोपियों के विरुद्ध जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। थाना पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया। यह भी पढ़ें- Kanpur News: हत्या में शामिल तीनों दोषियों को आजीवन कारावास न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम अनुतोष कुमार शर्मा ने इस मामले में सुनवाई की। न्यायाधीश...