आगरा, अगस्त 20 -- Agra News: चेक डिसऑनर में महिला आरोपित निवासी खंदारी हरीपर्वत को दोषी पाते हुए अतिरिक्त न्यायालय सं. तीन के पीठासीन अधिकारी ने दो वर्ष के कारावास और 2.60 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। थाना हरीपर्वत क्षेत्र निवासी दुर्गपाल सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में चेक डिसऑनर का मुकदमा दायर कर बताया था कि विपक्षी ने उससे 16 जनवरी 21 को दो लाख रुपये उधार लेकर छह माह में वापस करने का वादा किया था। विपक्षी ने भुगतान के लिए दो लाख रुपये के अग्रिम चेक पर जुलाई 21 दर्ज कर वादी को दिया था। उक्त चेक बैंक में डिसऑनर हो गया। विपक्षी ने विधिक नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया, बल्कि उस पर लिखवा दिया कि वह इस पते पर नहीं रहती है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 2.50 लाख बतौर क्षतिपूर्ति वादी को दिलाने और 10 हजार राज्य सरकार के खाते ...