आगरा, अक्टूबर 23 -- Agra News: चेक बाउंस के मामले में आरोपित राजेश पांडेय प्रोपराइटर मैसर्स सांई आर्थोटिक प्रोस्थोटिक्स सेंटर वर्धा महाराष्ट्र को राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी समीर द्वारा पावर अटॉर्नी धारक से जिरह की तो वह न तो यह बता सका कि उनकी फर्म का खाता संख्या क्या है न ही चेक संख्या बता सका, उसे पावर अटॉर्नी कब दी गई वह यह भी नहीं बता सका। वहीं मैसर्स महावीर ओवरसीज बिचपुरी रोड के पावर अटॉर्नी होल्डर सुरेश कुमार ने विपक्षी व्यापारी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि उनकी फर्म जूते एवं स्लीपर का निर्माण करती है। विपक्षी की फर्म द्वारा 2015 में उनकी फर्म से 11 लाख 25 हजार 180 रुपये का माल खरीद ...