आगरा, अगस्त 24 -- Agra News: चेक बाउंस के आरोपित प्रदीप कुमार निवासी सुभाष नगर बोदला को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 11 आशीष कंबोज ने उसे एक वर्ष के कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। गैलाना थाना सिकंदरा निवासी डॉ. रवेंद्र प्रतिहार संचालक सूर्या पैथोलॉजी ने अधिवक्ता विनोद राजपूत व अनिल कुमार आर्य के माध्यम से चेक डिसऑनर का मुकदमा दायर किया था। बताया था कि आरोपित उनकी पैथोलॉजी में काम करता था। उसने 19 फरवरी 2019 को वादी से 15 लाख रुपये उधार लिए। भुगतान के लिए उसे पोस्टडेटेट चेक दिया था। नियत तारीख पर चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया। विधिक नोटिस उपरांत भी आरोपित ने धनराशि का भुगतान नहीं किया। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 18 लाख रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए। साथ ही दो ला...