आगरा, सितम्बर 22 -- Agra News: जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए चार मामलों में न्यायालयों में सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध होने पर छह आरोपियों को सजा व जुर्माना से दंडित किया गया है। सोरों कोतवाली में वर्ष 2010 में दर्ज हुए मामले में आरोपी हरी सिंह निवासी करुआवारा सोरों को 25 दिन की सजा, 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का कारावास भोगना होगा। सोरों कोतवाली में वर्ष 2009 में दर्ज हुए एक मामले में दोषी पाए जाने पर रविन्द्र उर्फ नन्हे, अजब सिंह निवासीगण मानिकपुर सोरों को दंडित किया गया है। रविन्द्र को 28 दिन की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का कारावास भोगना होगा। जबकि अजब सिंह को 11 दिन की सजा, पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।...