आगरा, अक्टूबर 14 -- Agra News: गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित विशाल निवासी बोदला को राहत मिल गई है। अपर जिला जज राज मंगल सिंह ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी योगेंद्र मिश्रा ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसके पुत्र सतेंद्र मिश्रा एवं आरोपित विशाल के मध्य एक ही मोहल्ले में रहने के कारण आपस में मित्रता थी। 21 जुलाई 2015 की रात्रि आरोपित उसके पुत्र सतेंद्र को घर से बुलाकर ले गया था। देर तक वापस नहीं आने पर वादी एवं उसका भाई पुत्र को तलाशते हुए आरोपित के घर के पास पहुंचे तो उसका पुत्र बेहोशी की हालत में बाहर पड़ा मिला। थोड़ा होश आने पर उसने बताया कि आरोपी विशाल द्वारा उसे शराब में कोई गोली डाल पिलाई थी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने वादी के पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुल...