आगरा, अक्टूबर 23 -- Agra News: क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट रिडीम कराने का झांसा देकर साइबर ठगी के मामले में आरोपी प्रियांशु शर्मा निवासी शमसाबाद रोड को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत अर्जी का विरोध में तर्क दिए। शिकायतकर्ता सरिता श्यामला ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके मोबाइल अंजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताया। कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड प्वाइंट समाप्त होने वाले हैं। इन्हें रिडीम करने पर करीब 40 हजार रुपये की खरीदारी मुफ्त हो जाएगी। भरोसा कर सरिता ने मोबाइल आए ओटीपी बता दिए। इसके बाद क्रेडिट कार्ड से पांच बार में करीब 1.30 लाख रुपये निकल गए। प...