आगरा, अक्टूबर 14 -- Agra News: स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि. से पीड़ित नगला भुजा अकोला निवासी कुंवर प्रताप सिंह ने हेल्थ पॉलिसी ली थी। जिसमें पूरा परिवार बीमित था। पीड़ित की पुत्री की तबीयत खराब होने पर उसे भर्ती कराना पड़ा। मगर विपक्षी बीमा कंपनी से इलाज खर्च के क्लेम को निरस्त कर दिया। तब पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयेाग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अयक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी से वादी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 74 हजार 440 रुपये दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 15 हजार भी अदा करें।पीड़ित यह भी पढ़ें- Prayagraj News: बुजुर्ग महिला को इलाज खर्च ब्याज सहित दे बीमा कंपनी ने अधिवक्ता राज कुमार चाहर के माध्यम से वाद दायर किया। बताया कि ...