आगरा, अक्टूबर 9 -- Agra News: दहेज में कार एवं तीन लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में आरोपी पति अंकुर उर्फ अजीज निवासी साईं धाम कॉलोनी किरावली को दोषी पाया है। अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी एसपी सिन्हा ने वादी, मृतका की बहन रिहाना बानो, विवेचक समेत सात गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी नूर मोहम्मद ने थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसकी दो पुत्रियों शबाना बानो व रिहाना बानो का विवाह 29 मार्च 2019 को आरोपी अंकुर उर्फ अजीज एवं उसके भाई अयूब उर्फ अमित के साथ हुआ था। दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर ससुरालीजन उसकी पुत्रियों को प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देते थे। दामाद अंकुर सर...