नई दिल्ली, अगस्त 24 -- गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक चैतर वसावा को बड़ा झटका देते हुए उनकी 7 साल की सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। डेडियापाड़ा विधायक को नर्मदा जिले में वन अधिकारियों के साथ मारपीट और जबरन वसूली के मामले में दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने वसावा के आपराधिक रिकॉर्ड और जमानत व प्रोबेशन के दौरान उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इनकार किया। वसावा, उनकी पत्नी, निजी सहायक और छह अन्य लोगों को 23 जून को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, गुजरात विधानसभा की ओर से अयोग्यता की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण वसावा अभी भी विधायक बने हुए हैं। खबर अपडेट हो रही है.

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