नई दिल्ली, अगस्त 4 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ 5 साल पहले दर्ज दो FIR को रद्द कर दिया है। ये प्राथमिकी साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोविड-19 महामारी की पाबंदियों के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा के कारण दर्ज की गईं थीं। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट और धीरेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हैं। फैसला देते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा, कई मुकदमों की इजाजत देना दोहरे खतरे (एक ही मामले में दो मुकदमे चलाने) के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा। आदेश के अनुसार पीठ ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन ...