AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को झटका, IB अफसर अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी करार
निखिल पाठक, जुलाई 13 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ चार अन्य आरोपियों (अनस, कासिम, नाज़िम और जावेद) को भी हत्या (आईपीसी की धारा 302) और दंगा भड़काने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। फैसला सुनकर ताहिर हुसैन अदालत में ही रो पड़ा।इन आरोपों में दोषी करार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई की। अदालत ने इन आरोपियों में से 5 को दोषी करार दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दुश्मनी को बढ़ावा देने, दंगा करने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी...
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