90 दिन पुराने ई-चालान आधी रकम में ही निपटेंगे
सुपौल, अगस्त 26 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता लंबे समय से यातायात चालान के बोझ से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पात्र ई-चालान का निपटारा अब आधी राशि जमा कर कराया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत 12 जून 2026 तक लंबित ऐसे ई-चालानों के निपटारे पर 50 फीसदी राशि की छूट दी जा रही है। योजना के दायरे में आने वाले वाहन मालिक लोक अदालत में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। लंबित चालानों के अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग की कोशिश है कि लोक अदालत के दिन लोगों को अनावश्यक भीड़ और कागजी प्रक्रिया के कारण परेशानी न हो। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुर...
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