खगडि़या, सितम्बर 25 -- खगड़िया । विधि संवाददाता प्रतिबंधित कफ सीरपबरामदगी मामले में अन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम पुष्पम कुमार झा ने गुरुवार को बेगूसराय जिले के एक दोषी को सात साल का कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी जेल में व्यतीत करने होंगे। दोषसिद्ध बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थानान्तर्गत लाखो निवासी भीम सिंह का 45 वर्षीय पुत्र बबलू सिंह है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रथम प्रियरंजन कुमार ने बताया कि 6 मई 2025 को मानसी थाना की पुलिस ने छापेमारी के क्रम में गुप्त सूचना पर ग्राम बंगलिया के रंजीत पनियार के घर के पास एक पिकअप गाड़ी से प्रतिबंधित कफ सीरप उतारा जा रहा था। जिसे पुलिस टीम द्वारा गाड़ी से चार कार्टन जिसमें प्रत्येक कार्टन में 160 बोतल और बगल में...