मऊ, जनवरी 4 -- मऊ, संवाददाता। 87 लाख रुपये के गबन के आरोपी विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर जितेन्द्र कुमार पाण्डेय को शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह ने दोषी करार दिया। कोर्ट दोषसिद्ध अभियुक्त को पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। थाना कोतवाली में बिजली विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता एसके त्रिपाठी की तरफ से 12 जून 2023 को थाना कोतवाली में गबन के मामले में विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर के खिलाफ तहरीर दी गई है। अधिशासी अभियंता की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर बस्ती जिले के थाना रुधौली अथदे...
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